थार, स्कॉर्पियो, हुंडई वेरना से रेसिंग और स्टंट करने वालो के खिलाफ कार्रवाई !
ठाणे,26 जनवरी 2026 को, विष्णु नगर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मोथागाँव से मनकोली तक फ्लाईओवर पुल पर कुछ चालकों द्वारा तेज गति से वाहन चलाकर स्टंट करने का एक वीडियो मीडिया में प्रसारित हुआ। तदनुसार, विष्णु नगर पुलिस और डोम्बिवली उपमंडल की नगर यातायात शाखा ने चालकों के खिलाफ निम्नलिखित कार्रवाई की है।

1) पीयूष द्वारकानाथ म्हात्रे, उम्र 21 वर्ष, थार जीप नंबर MH05-FG-5656 के चालक पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 100 (2)/177 के तहत आरोप लगाया गया है और 1500/- रुपये का जुर्माना और 3500/- रुपये का बकाया जुर्माना वसूला गया है।
2) हुंडई वरना कार नंबर MH05-GD-0049 के चालक 18 वर्षीय वेदांत महेश सावंत पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
3) महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 112/117 के तहत स्कॉर्पियो जीप नंबर MH05-CV-3988 से उक्त वाहन को तेज गति से दौड़ाते हुए वीडियो बनाने वाले 22 वर्षीय विशाल दिनेश विश्वकर्मा और 19 वर्षीय कृष्णा जितेंद्र विश्वकर्मा के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
4) स्कॉर्पियो जीप नंबर MH46-CR-4111 के चालक प्रदीप अम्बादास ढाकने, उम्र 21, के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत कार्रवाई की गई है।
ठाणे कमिश्नरेट के नागरिकों से अपील है कि वे ध्यान दें कि मनकोली पुल जैसे फ्लाईओवर पर तेज गति से कार या मोटरसाइकिल चलाना गंभीर दुर्घटनाओं और चालक एवं अन्य लोगों की जान का कारण बन सकता है। अतः भविष्य में ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उपरोक्त कार्रवाई विष्णु नगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राम चोपड़े, छठे पुलिस निरीक्षक प्रशांत मोरे, सचिन लोखंडे, विष्णु नगर पुलिस स्टेशन की पुलिस टीम और डोम्बिवली नगर यातायात शाखा की पुलिस टीम द्वारा माननीय पुलिस उपायुक्त, जोन 3 कल्याण और माननीय छठे पुलिस आयुक्त, डोम्बिवली डिवीजन के मार्गदर्शन में की गई है।
बिंदास बोल संवाददाता
मुंबई।

