2 करोड़ से ज्यादा का प्रतिबंधित गुटखा,सुगंधित सुपारी 14 वाहन सहित जप्त, मुंबई पुलिस उपायुक्त परिमंडल 7 की बड़ी कार्रवाई।
मुंबई, जोन 7 के पुलिस उपायुक्त कार्यालय को गोपनीय सूचना मिली कि सरकार द्वारा प्रतिबंधित गुटखा और सुगंधित पान उत्पादों को जोन 7 में ऐरोली टोल प्लाजा के पास पुराने टोल प्लाजा की खाली जमीन पर छोटे वाहनों में भरकर मुंबई क्षेत्र में बिक्री के लिए ले जाया जा रहा है। सूचना की पुष्टि के लिए, माननीय पुलिस उपायुक्त (जोन 7) श्री हेमराजसिंह राजपूत के मार्गदर्शन में, मुंबई के मुलुंड पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक सुनील करांडे, सहायक पुलिस निरीक्षक योगेश पाटिल और सहायक पुलिस निरीक्षक मनोज पाटिल की एक पुलिस टीम गठित की गई।
दिनांक 08/01/2026 को सुबह लगभग 06.00 बजे प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर, पुलिस टीम द्वारा मुंबई के मुलुंड पूर्व में, ऐरोली टोल प्लाजा के पास, पुराने टोल प्लाजा के खुले स्थान पर छापा मारकर कुल 10 व्यक्ति सहित 14 वाहन जब्त किए गए, जिनमें 3 आइशर ट्रक,10 वाहन और एक कार शामिल हैं।उपर्युक्त बरामद वाहनों में प्रतिबंधित गुटखा जिसमें 1) प्रीमियम ZN-01 जाफरानी जर्दा, 2) प्रीमियम ZN-02 जाफरानी जर्दा, 3) प्रीमियम ZN-01 जाफरानी जर्दा, 4) प्रीमियम कैश गोल्ड फ्लेवर्ड पान मसाला, 5) VC5 चबाने वाला तंबाकू, 6) वाराणसी आशिक गुटखा, 7) प्रीमियम राज निवास सुगंधित पान मसाला, 8) सैक गुटखा मिला। प्रतिबंधित गुटखा और फ्लेवर्ड सुपारी उत्पादों का कुल मूल्य 80,55,620 रुपये है। इसके अलावा, विभिन्न कंपनियों के 14 मोटर वाहन (जिनका मूल्य 1,20,75,000 रुपये है) बरामद किए गए हैं, जिनका कुल मूल्य 2,01,30,620 रुपये है।
मुंबई के विक्रोली पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 274, 275, 123 और 3(5) के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (IV) और 27 (3) (D), धारा 30 (2) (A), धारा 59 और 63 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस दौरान 14 वाहन, 10 वस्तुएं और उपरोक्त वर्णित वस्तुएं बरामद की गईं। इस मामले में 37 वर्षीय आदिल अबू बकर शेख और 30 वर्षीय सिराज उनुल्लाह सिद्दाकी समेत कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की जांच जारी है
सतीशकुमार मंडोरा बिंदास बोल संवाददाता मुंबई

