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फॉर्च्यूनर कार में गोली मारकर मर्डर करने वाले आरोपियों को आजीवन कारावास :सीबीआई न्यायालय।

नई दिल्ली,सीबीआई कोर्ट, नई दिल्ली ने 13.10.2025 को उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 76 में 13.04.2015 को अंकित चौहान की हत्या से संबंधित मामले में शशांक जादौन और मनोज कुमार को क्रमशः आजीवन कारावास और 70,000/- रुपये और 50,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। सीबीआई कोर्ट ने 20.09.2025 को आरोपियों को दोषी ठहराया। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा हत्या मामले की जांच सीबीआई को हस्तांतरित कर दी गई थी और सीबीआई द्वारा 14.06.2016 को मामला दर्ज किया गया था।मृतक श्री अंकित चौहान, जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में कार्यरत एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उनकी अज्ञात आरोपियों द्वारा उनकी फॉर्च्यूनर कार में गोली मारकर हत्या कर दी गई।विस्तृत जांच के बाद, सीबीआई ने अपराध का खुलासा किया और आरोपी व्यक्तियों शशांक जादौन और मनोज कुमार को क्रमशः 01.06.2017 और 02.06.2017 को गिरफ्तार कर लिया।दिनांक 29.08.2017 को गाजियाबाद के न्यायिक न्यायालय के समक्ष हत्या, डकैती का प्रयास, आपराधिक षड्यंत्र और साक्ष्य नष्ट करने के अपराधों के लिए आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया गया।उल्लेखनीय है कि मामले की सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 02.08.2019 को गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से नई दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी।सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया और सजा सुनाई।

सतीशकुमार मंडोरा बिंदास बोल संवाददाता

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