एंटी-नारकोटिक्स सेल के ऑपरेशन के दौरान, 29 वर्षीय सूरजकुमार रामविलास प्रजापति को ड्रग तस्करी में पुनः लिप्त होने पर 1 साल के लिए कोल्हापुर जेल में रखा गया ।
कांदिवली, एंटी-नारकोटिक्स सेल, कांदिवली ने आरोपी सूरजकुमार रामविलास प्रजापति, उम्र 29, निवासी, गोरेगांव (प), मुंबई के खिलाफ एन.डी.पी.एस. अधिनियम, 1985 की धारा 8 (ए) और धारा 20 (बी) के तहत दवाओं की तस्करी के लिए मामला दर्ज पाया गया उसके खिलाफ एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत दवाओं की तस्करी के कुल 7 मामले दर्ज किए गए थे। साथ ही, उक्त अदालत में एक आरोप पत्र दायर कर उसे दोषी ठहराया गया था। सूरजकुमार रामविलास प्रजापति, उम्र 29, उक्त अपराध में जमानत पर रिहा था लेकिन यह देखा गया कि उक्त ड्रग तस्कर, जमानत पर रिहा होने के बाद फिर से ड्रग के कारोबार करने लगा। एंटी-नारकोटिक्स सेल, कांदिवली यूनिट ने मादक पदार्थों और मन:प्रभावी पदार्थों में निषिद्ध व्यापार अधिनियम, 1988 (पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम 1988) के तहत उनके खिलाफ निरोधक आदेश जारी करने के लिए उक्त निरोध प्रस्ताव को महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग द्वारा अनुमोदित कर दिया गया तदनुसार, उक्त व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है और उसके विरुद्ध निरोध आदेश जारी कर उसे दिनांक 06/12/2025 को 01 वर्ष की अवधि के लिए कलंबा सेंट्रल जेल, कोल्हापुर में रखा गया है।उक्त आरोपी के खिलाफ मलाड पुलिस स्टेशन, गोरेगांव पुलिस स्टेशन और अं.प.वि. कक्ष, कांदिवली युनिट मे कुल 7 मामले दर्ज थे।
सतीशकुमार मंडोरा बिंदासबोल संवाददाता मुंबई।

