लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव!
▪️संवैधानिक प्रावधान: लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के *अनुच्छेद 94(c) में दी गई है।
▪️प्रक्रिया और बहुमत: अध्यक्ष को हटाने के लिए सदन के तत्कालीन सभी सदस्यों के ‘प्रभावी बहुमत’ से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है।
▪️ इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम 14 दिनों का अग्रिम नोटिस देना अनिवार्य है।
▪️सदन में स्थिति (जब प्रस्ताव विचाराधीन हो): जिस दिन अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर सदन में चर्चा होती है, उस दिन अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता नहीं करते हैं।
▪️अध्यक्ष एक सामान्य सदस्य की तरह सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं और अपना बचाव भी कर सकते हैं।वे सदन में अपना वोट दे सकते हैं, लेकिन यदि मत बराबरी (tie) की स्थिति हो, तो वे अपना ‘निर्णायक मत’ (Casting Vote) नहीं दे सकते। •
परंपरा: यदि अध्यक्ष पद पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, तो सदन की कार्यवाही उपाध्यक्ष या पैनल ऑफ चेयरपर्सन में शामिल सदस्य संचालित करते हैं।

